एस एम फ़रीद भारतीय
दोस्तों क़ुर्बानी अल्लाह की रज़ा के लिए है इसे दिखावा ना बनायें, क़ीमती बकरों की क़ुर्बानी का दिखावा क़ुर्बानी के सवाब को ज़ाया कर देता है...?
क़ुर्बानी को हमारे कुछ लोगों ने कीमती बकरे ख़रीदकर अख़बार ओर चैनल्स की सुर्खियों का ज़रिया बना लिया है, ऐसे लोगों से मेरी गुज़ारिश है वो क़ुर्बानी के मसले को उलैमाओं से
सही से समझने की कोशिश करें क्यूंकि क़ुर्बानी मैं जानवर तंदरूस्त बीमारियों से दूर हो चाहे वो पांच हज़ार का हो या पांच लाख का क़ुर्बानी एक ही हिस्सा होगा.
वैसे इस्लाम मैं क़ुर्बानी के जानवर की छ: शर्तें हैं :
पहली शर्त :
वे बहीमतुल अनआम (चौपायों) में से हों, और वे ऊँट, गाय और भेड़-बकरी हैं, क्योंकि अल्लाह तआला का फरमान हैं, "और हर उम्मत के लिये हम ने क़ुर्बानी का तरीक़ा मुक़र्रर कर किया है ताकि वे उन बहीमतुल अनआम (चौपाये जानवरों) पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें दे रखा है।" (सूरतुल हज्ज : 34)
बहीमतुल अनआम (पशु) से मुराद ऊँट, गाय और भेड़-बकरी हैं, अरब के बीच यही जाना जाता है, इसे हसन, क़तादा, और कई लोगों ने कहा है.
दूसरी शर्त :
वे जानवर शरीअत में निर्धारित आयु को पहुँच गये हों इस प्रकार कि भेड़ जज़आ हो, या दूसरे जानवर सनिय्या हों, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का फरमान है, "तुम मुसिन्ना जानवर ही क़ुर्बानी करो, सिवाय इसके कि तुम्हारे लिए कठिनाई हो तो भेड़ का जज़आ़ क़ुर्बानी करो." (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।)
मुसिन्ना : सनिय्या या उस से बड़ी आयु के जानवर को कहते हैं, औ जज़आ उससे कम आयु के जानवर को कहते हैं।
ऊँट में से सनिय्या: वह जानवर है जिसके पाँच साल पूरे हो गये हों।
गाय में से सनिय्या: वह जानवर है जिसके दो साल पूरे हो गये हों।
बकरी में से सनिय्या: वह जानवर है जिस का एक साल पूरा हो गाया हो।
और जज़आ: उस जानवर को कहत हैं जो छह महीने का हो।
अत: ऊँट, गाय और बकरी में से सनिय्या से कम उम्र के जानवर की क़ुर्बानी करना जायज़ नहीं है, भेड़ में से जज़आ से कम उम्र की कु़र्बानी नहीं है।
तीसरी शर्त :
वे जानवर उन ख़ामियों (ऐबों और कमियों) से बरी (खाली) होने चाहिये जिनके होते हुये वे जानवर क़ुर्बानी के लिए हासिल नहीं हैं, औ वे चार ख़ामियां हैं :
1- दिखने वाला कानापन : और वह ऐसा जानवर है जिस की आँख धंस गई (अंधी हो गई) हो, या इस तरह बाहर निकली हुई हो कि वह बटन की तरह लगती हो, या इस प्रकार सफेद हो गई हो कि साफ तौर पर उसके कानेपन का पता देती हो।
2- खुली बीमारी : ऐसी बीमारी जिसकी निशानियाँ जानवर पर साफ़ हों जैस कि ऐसा बुखार जो उसे चरने से रोक दे और उसकी भूख को मार दे, और दिखने वाली खुजली जो उसके गोश्त को खराब कर दे या उसकी सेहत को ख़राब कर दे, और गहरा घाव जिससे उसकी सेहत ख़राब हो जाये, वगैरा.
3- लंगड़ापन : जो जानवर को दूसरे जानवरों के साथ चलने से रोक दे।
4- ऐसा लंगड़ापन जो गूदा को समाप्त करन वाला हो : क्योंकि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि क़ुर्बानी के जानवरों में किस चीज़ से बचा जाये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने अपने हाथ से संकेत करते हुये फरमाया : "चार : लेंगड़ा जानवर जिस का लेंगड़ापन स्पष्ट हो, काना जानवर जिस का कानापन स्पष्ट हो, रोगी जानवर जिस का रोग स्पष्ट हो, तथा लागर जानवर जिस की हड्डी में गूदा न हो।" इसे इमाम मालिक ने मुवत्ता में बरा बिन आज़िब की हदीस से रिवायत किया है, और सुनन की एक रिवायत में बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से ही लिया है कि उन्होंने कहा : अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हमारे बीच खड़े हुये और फरमाय कि : "चार चीज़ें (दोष और खामियाँ) क़ुर्बानी के जानवर में जाइज़ नहीं हैं।" और आप ने पहली हदीस के समान ही उल्लेख किया। इसे अल्बानी ने इर्रवाउल गलील (1148) में सहीह कहा है।
ये चार दोष और खामियाँ क़ुर्बानी के जानवर के सही होने में रूकावट हैं (मतलब इन में से किसी भी ख़राबी के जानवर की क़ुर्बानी जाइज़ नहीं है), इसी तरह जिन जानवरों में इन्हीं के समान या इन से भी बड़ी खामियाँ होंगी उन पर भी यही हुक्म लागू होगा, इस आधार पर निम्नलिखित जानवरों की क़ुर्बानी जाइज़ नहीं है :
1- वह जानवर जो दोनों आँख का अंधा हो।
2- वह जानवर जिस का पेट अपनी क्षमता से अधिक खाने के कारण फूल गया हो, यहाँ तक कि वह पाखाना कर दे, और खतरे से बाहर हो जाये.
3- वह जानवर जो जने जाने के समय कठिनाई से पीड़ित हो जाये यहाँ तक कि उस से खतरा टल जाये.
4- ऊँचे स्थान से गिरने या गला गुँठने आदि के कारण मौत के खतरे का शिकार जानवर यहाँ तक कि वह खतरे से बाहर हो जाये.
5- किसी बीमारी या दोष के कारण चलने में असमर्थ जानवर.
6- जिस जानवर का एक हाथ या एक पैर कटा हुआ हो.
जब इन ख़राबी और खामियों को उपर्युक्त चार नामज़द (मनसूस) खामियों के साथ मिलाया जाये तो उन खामियों (ऐबों) की संख्या जिन के कारण क़ुर्बानी जाइज़ नहीं है दस हो जाती है। ये छह खामियाँ और जो पिछली चार खामियों से पीड़ित हो।
चौथी शर्त :
वह जानवर क़ुर्बानी करने वाले की मिल्कियत (संपत्ति) हो, या शरीअत की तरफ से या मालिक की तरफ से उसे उस जानवर के बारे में अनुमति प्राप्त हो, अत: ऐसे जानवर की क़ुर्बानी जायज़ नहीं है जिसका आदमी मालिक ना हो जैसे कि हड़प किया हुआ, या चोरी किया हुआ, या झूठे दावा के ज़रिये हासिल किया गया जानवर इत्यादि.
तथा अनाथ के संरक्षक (सरपरस्त) के लिये उसके धन से उसकी तरफ से क़ुर्बानी करना वैध है अगर उसकी परम्परा है और क़ुर्बानी न होने के कारण उसके दिल के टूटने का भय (डर) है।
तथा वकील (प्रतिनिधि) का अपने मुविक्कल के माल से उसकी अनुमति से क़ुर्बानी करना उचित है।
पाँचवीं शर्त :
उस जानवर के साथ किसी दूसरे का हक़ (अधिकार) संबंधित न हो, चुनाँचे उस जानवर की क़ुर्बानी मान्य नहीं है जो किसी दूसरे की गिरवी हो.
छठी शर्त :
शरीअत में क़ुर्बानी का जो वक़्त मुकर्र है उसी में उसकी क़ुर्बानी करे, और वह वक़्त क़ुर्बानी (10 ज़ुलहिज्जा) के दिन ईद की नामज़ के बाद से अय्यामे तश्रीक़ अर्थात् 13वीं ज़ुलहिज्जा के दिन सूर्यास्त तक है.
इस तरह बलिदान के दिन चार हैं: नमाज़ के बाद से ईद का दिन, और उस के बीद अतिरिक्त तीन दिन, जिसने ईद की नमाज़ से फारिग होने से पहले, या तेरहवीं ज़ुलहिज्जा को सूरज डूबने के बाद क़ुर्बानी किया तो उस की क़ुर्बानी शुद्ध और मान्य नहीं है ; क्योंकि इमाम बुखारी ने बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "जिस ने ईद की नमाज़ से पहले क़ुर्बानी की तो उसने अपने घर वालों के लिए गोश्त तैयार किया है, और उस का धार्मिक (मज़हबी) परंपरा (रिवायत) से (क़ुर्बानी की इबादत) से कोई संबंध (वास्ता) नहीं है।" तथा जुनदुब बिन सुफयान अल-बजली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा : "मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास उपस्थित मौजूद) था जब आपने फरमाया: "जिसने -ईद की- नमाज़ पढ़ने से पहले क़ुर्बानी कर दिया वह उसके स्थान पर दूसरी क़ुर्बानी करे।" तथा नुबैशा अल-हुज़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि अल्लाह के पैग़ंबर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फरमाया : "तश्रीक़ के दिन खाने, पीने और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को याद करने के दिन हैं।" (इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है)
लेकिन अगर किसी कारण वश तश्रीक़ के दिन (13 ज़ुलहिज्जा) से विलंब हो जाये, उदाहरण के तौर पर बिना उसकी कोताही के क़ुर्बानी का जानवर भाग जाये और समय बीत जाने के बाद ही मिले, या किसी को क़ुर्बानी करने के लिए वकील (प्रतिनिधि) बना दे और वकील भूल जाये यहाँ तक कि क़ुर्बानी का समय निकल जाये, तो उज़्र के कारण समय निकलने के बाद क़ुर्बानी करने में कोई बात नहीं है, तथा उस आदमी पर क़ियास करते हुये जो नमाज़ से सो जाये या उसे भूल जाये, तो वह सोकर उठने या उसके याद आने पर नमाज़ पढ़ेगा।
निर्धारित समय के अंदर दिन और रात में किसी भी समय क़ुर्बानी करना जाइज़ है, जबकि दिन में क़ुर्बानी करना श्रेष्ठ (अफ़ज़ल) है, तथा ईद के दिन दोनों खुत्बों के बाद क़ुर्बानी करना अफज़ल हैं, तथा हर दिन उसके बाद वाले दिन से श्रेष्ठ है ; क्योंकि इस में भलाई की तरफ पहल और जल्दी करना पाया जाता है.
अब इस कलाम से अंदाज़ा लगा ले कि हम किस तरहां ओर किसके लिए क़ुर्बानी कर रहे हैं अपने दिखावे को या अल्लाह के हुकुम को...?
मेरी तो सभी दोस्तों अज़ीज़ों से गुज़ारिश है कि क़ुर्बानी मैं दिखावे से बचें ओर ऐसी क़ुर्बानी से भी जिससे किसी को ठेस पहुंचे, कीमती जानवर की क़ुर्बानी उस जानवर से कमतर है जो जानवर किसी ने अपने हाथों पाला हो ओर उसे बच्चे की तरहां प्यार करता हो वो लाख दर्जा बेहतर क़ुर्बानी है...
अल्लाह हमको दिखावे से बचने की तौफ़ीक़ अता करे आमीन ॥
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