Wednesday 30 May 2012

अण्णा हजारे व रामदेव के खिलाफ कोर्ट में केस ?


इंदौर- सांसदों के प्रति टिप्पणी को लेकर इंदौर के एक मतदाता ने सामाजिक कार्यकर्ता अण्णा हजारे व बाबा रामदेव के खिलाफ निजी परिवाद पेश किया है, सोमवार को परिवाद न्यायिक दंडाधिकारी ओपी बोहरा की अदालत में अधिवक्ता इंद्रजीतसिंह भाटिया ने धारा 109,124, 420,499,500, 511 के तहत दायर किया, उसमें कहा गया है कि छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर में बाबा रामदेव ने 1 मई 2012 को भ्रष्टाचार विरोधी अभियान में कहा था कि देश के सांसद जाहिल, गंवार, भ्रष्ट हैं, इनमें से कई हत्यारे व डकैत हैं, यह सांसदों का अपमान है और बाबा के इस कथन का अण्णा हजारे ने भी समर्थन किया है, परिवाद में कहा गया कि सांसदों को देश के 70 करोड़ मतदाता लोकतांत्रिक तरीके से चुनते हैं, इसलिए एक मतदाता के नाते परिवादी आहत हुआ है, अदालत ने परिवाद स्वीकार कर सुनवाई के लिए 28 जून की तारीख तय की.

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