एस एम फ़रीद भारतीय
धारा 504. शांति भंग भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान
धारा 506. आपराधिक अभित्रास के लिए सजा (अपराधिक धमकी )
सज़ा : -जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी सज़ा दो वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से, या दोनों सज़ाओं को एक साथ भी दिया जा सकता है.
यदि धमकी मौत या कोई ओर बड़ा अपराध करने की या आग से जलाने या नुकसान पहुंचाने की गर्ज़ से या किसी संपत्ति को आग से जलाकर ख़त्म करने की या मृत्युदंड से या आजीवन कारावास से या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दंडनीय अपराध करने की, या किसी बेगुनाह औरत की इज़ज़त पर बेवजह लांछन लगाने की हो.
औरत या मर्द को जान से मारने की धमकी देना या उसके साथ बदसलूकी करना यानि बलात्कार करने की धमकी देना तब वह दोनों में से किसी तरहां की सज़ा से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जायेगा.
सबसे अहम बात ये कि इस धारा मैं गवाहों की ज़रूरत ना के बराबर है ओर अगर पुख़्ता गवाह हैं ओर पीड़ित अदालत मैं ये साबित कर दे तब ये धारा 302 व 307 से ज़्यादा ख़तरनाक है लेकिन पीड़ित पुलिस ओर वकील भी इस धारा को हलकेपन से लेते हैं जो सही नहीं है.
लेखक- एस एम फ़रीद भारतीय
सोशलिस्ट, जर्नलिस्ट
मानवाधिकार कार्यकर्ता
+919808123436
धन्यवाद सर
ReplyDeleteमुझे इस जानकारी की अत्यंत आवश्यकता थी
ReplyDeleteSir ek Aadmi ne fesbook gandi bat likhar post kiya oo bhi hamare samaj Ko
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