परली/मुंबई. गैर कानूनी रूप से गर्भपात के दौरान एक महिला की मौत पर परली कोर्ट ने डा.मुंडे दंपति पर हत्या करने का मामला दर्ज करने और उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है, दो से तीन दिन के भीतर अगर मुंडे दंपति हाजिर नहीं हुए तो उनकी संपत्ति और बैंक खातों को सील करने के भी निर्देश दिए गए हैं.
गत 17 मई को परली में मुंडे अस्पताल में भोपा गांव की रहने वाली गरीब मजदूर महिला विजयमाला महादेव पटेकर की गर्भपात के दौरान मौत हो गई थी, इस घटना के बाद परली पुलिस ने धारा 304 (अ) लगाई थी, जिसके कारण अगले दिन आरोपियों को जमानत मिल गई.
इस घटना का राज्यभर में जबरदस्त विरोध हुआ और आरोपी डा. दंपति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई, इसके बाद स्वास्थ्य, राजस्व और पुलिस विभाग ने मिलकर मामले की नए सिरे से जांच की, सोमवार को पुलिस ने 304 (अ) को 304 में बदलने के लिए परली कोर्ट में आवेदन दिया, आवेदन को न्यायधीश श्रीमती आर. आर. काले ने मंजूर कर लिया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया.
संपत्ति हो सकती है सील- डा.मुंडे दंपति ने अगर दो से तीन दिनों के भीतर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण न किया तो उनकी संपत्ति और बैंक खाते सील हो सकते हैं, डा. मुंडे के पास हजार एकड़ के आसपास जमीन होने की बात कही जा रही है, परली पुलिस ने परली स्थित विभिन्न बैंक मैनेजरों, तहसील कार्यालय, नगर परिषद के मुख्याधिकारी को पत्र भेजकर डा. मुंडे दंपति के नाम जमा राशि, अकाउंट, खेत और अन्य स्थायी संपत्ति के बारे में जानकारी मांगी है.
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